चीन और मलेशिया के बीच वीज़ा छूट समझौता 17 जुलाई से लागू

(CRI)14:27:41 2025-07-11

चीन और मलेशिया के बीच साधारण और आधिकारिक साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट संबंधी समझौता 17 जुलाई 2025 से प्रभाव में आ रहा है।

इस समझौते के तहत, वैध चीनी आधिकारिक साधारण पासपोर्ट, साधारण पासपोर्ट और मलेशियाई साधारण पासपोर्ट रखने वाले नागरिक अब एक-दूसरे के देश में छुट्टियां मनाने, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने, व्यापार, आपसी आदान-प्रदान, निजी कार्य, इलाज या अंतर्राष्ट्रीय परिवहन (जैसे चालक दल के सदस्य) जैसे उद्देश्यों के लिए बिना वीजा के प्रवेश, निकास या पारगमन कर सकेंगे।

हालांकि, यह छूट सिर्फ 30 दिनों तक के एकल प्रवास के लिए मान्य होगी, और हर 180 दिनों की अवधि में अधिकतम 90 दिनों का कुल प्रवास किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को एक बार में 30 दिनों से अधिक रुकना हो, या नौकरी, पढ़ाई, पत्रकारिता जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेना हो—जिनके लिए पूर्व अनुमति जरूरी होती है—तो उसे संबंधित देश के अधिकृत अधिकारियों से वीजा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।